Bihar Inter-caste Marriage Scheme: बिहार सरकार ने समाज में जातिगत भेदभाव को कम करने और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, यदि कोई उच्च वर्गीय और पिछड़े वर्ग के युवक-युवती विवाह करते हैं, तो सरकार उन्हें 2,50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। इसका उद्देश्य समाज में समानता लाना और जाति प्रथा को दूर करना है। अब तक कई नए विवाहित दंपति इस योजना का लाभ उठा चुके हैं।
Bihar Inter-caste Marriage Scheme 2024
बिहार सरकार ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उच्च वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच विवाह को बढ़ावा देना है।इस योजना के तहत, जो भी दंपति अंतरजातीय विवाह करते हैं, उन्हें 2,50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य
यह योजना समाज में जातिगत भेदभाव को खत्म करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना के लाभार्थी
योजना का लाभ उस दंपति को मिलेगा जिसमें एक व्यक्ति उच्च वर्ग से और दूसरा पिछड़े वर्ग से होगा। किसानो को प्याज की खेती के लिए मिलेगा 12 हजार रुपये की सब्सिडी का लाभ
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना के लिए पात्रता
- दंपति में से एक व्यक्ति उच्च जाति का और दूसरा पिछड़ी जाति का होना चाहिए।
- लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- विवाह प्रमाण पत्र या रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, जो कि इस योजना के लिए जरूरी है।
- दंपति को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- दंपति की वार्षिक आय एक निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए, जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना का आवेदन कैसे करे
इच्छुक दंपति को योजना के तहत आवेदन करने के लिए संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा।
FAQ
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना क्या है?
यह योजना उच्च जाति और पिछड़ी जाति के दंपतियों को विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है, जिससे समाज में जातिगत भेदभाव को खत्म किया जा सके।
इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
इस योजना का लाभ केवल वे दंपति ले सकते हैं जो उच्च जाति और पिछड़ी जाति के हैं और जिन्होंने विधिवत विवाह रजिस्ट्रेशन कराया है।
प्रोत्साहन राशि कितनी है?
बिहार सरकार इस योजना के तहत विवाह करने वाले दंपतियों को 2,50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है।
आवेदन कैसे करें?
दंपति को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा, जिसमें सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।