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बिहार मुर्गी पालन योजना जिसे समेकित मुर्गी विकास योजना के नाम से भी जाना जाता है, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक उद्यमिता योजना है। इसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत, बिहार सरकार पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता और 30% से 50% तक की सब्सिडी प्रदान करती है।
बिहार मुर्गी पालन योजना क्या है
इस योजना के माध्यम से, लाभार्थी लेयर और ब्रायलर मुर्गी फार्म खोल सकते हैं, जिससे अंडे और मांस उत्पादन कर आय अर्जित की जा सकती है। इसके साथ ही सरकार बैंक लोन भी कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराती है। योजना में पोल्ट्री फार्म के निर्माण, उच्च गुणवत्ता वाली नस्लों की खरीद, चारा, पानी, दवाइयों आदि के लिए भी सहायता दी जाती है।
बिहार मुर्गी पालन योजना का उद्देश्य
बिहार मुर्गी पालन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के माध्यम से सरकार निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना चाहती है:
- मुर्गी पालन के जरिए गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाना।
- पोल्ट्री फार्मिंग के जरिए किसानों की आय में वृद्धि करना और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना।
- ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना।
- पोल्ट्री फार्म से अंडे और मांस उत्पादन बढ़ाकर राज्य में पोषण सुरक्षा में सुधार करना।
- राज्य में पशुपालन और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाना।
मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र बिहार का लाभ
मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र, बिहार का मुख्य लाभ यह है कि यह किसानों और युवाओं को मुर्गी पालन की तकनीकी जानकारी और कौशल प्रदान करता है। इसके जरिए उन्हें पोल्ट्री फार्मिंग के विभिन्न पहलुओं जैसे उच्च गुणवत्ता वाली नस्ल, चारा, देखभाल, बीमारियों की रोकथाम और व्यवसायिक प्रबंधन के बारे में जानकारी दी जाती है। यह प्रशिक्षण उन्हें आत्मनिर्भर बनने और पोल्ट्री फार्म से अधिक लाभ कमाने में मदद करता है।
Bihar Poultry Farm Yojana amount
बिहार पोल्ट्री फार्म योजना के तहत लाभार्थियों को मुर्गी फार्म खोलने के लिए 30% से 50% तक सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की यह राशि ₹3 लाख से लेकर ₹40 लाख तक हो सकती है, जो फार्म के आकार और प्रकार (लेयर या ब्रायलर फार्म) पर निर्भर करती है। इसके अलावा, पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए बैंक से कम ब्याज दर पर लोन भी उपलब्ध कराया जाता है।
Bihar Poultry Farm Yojana Apply Online के लिए पात्रता
बिहार पोल्ट्री फार्म योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्रता निम्नलिखित है:
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- न्यूनतम 10वीं पास होना आवश्यक है।
- मुर्गी पालन का अनुभव या प्रशिक्षण होना चाहिए, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है।
- आवेदक के पास पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए उपयुक्त भूमि होनी चाहिए।
- बैंक खाता होना जरूरी है, क्योंकि सब्सिडी और लोन की प्रक्रिया इसके माध्यम से की जाएगी।
Bihar Murgi Palan Yojana आवश्यक दस्तावेज
बिहार मुर्गी पालन योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- पहचान प्रमाण के रूप में।
- आवेदक का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र।
- यदि आरक्षित वर्ग से हैं।
- आय सीमा के अनुसार।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाते का विवरण।
- जमीन का प्रमाण या किराए की जमीन का अनुबंध।
- यदि मुर्गी पालन का कोई अनुभव या प्रशिक्षण है।
Bihar poultry farm yojana 2024 online registration
बिहार पोल्ट्री फार्म योजना 2024 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन:
- आधिकारिक वेबसाइट poultry2025.dreamline.in पर जाएं।
- पोल्ट्री फार्म योजना के लिंक पर क्लिक करें।
- आवश्यक जानकारी भरकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट करें।
FAQ
Bihar Poultry Farm Yojana क्या है?
बिहार सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसमें मुर्गी पालन के लिए 30% से 50% तक की सब्सिडी दी जाती है।
इस योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?
योजना के तहत 30% से 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, भूमि दस्तावेज, फोटो आदि आवश्यक हैं।